MPEB आवेदन देते ही मिल जाएगा बिजली कनेक्शन | MPEB New Electricity Connection Immediately

मध्यप्रदेश में घरेलू और छोटे दुकानदार बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक सुखद खबर यह है कि अब नया बिजली कनेक्शन (MPEB New Electricity Connection Immediately) लेने के लिए सिर्फ साधारण आवेदन के साथ खुद का सत्यापन देनेभर से कनेक्शन दिया जाएगा। अब उपभोक्ता को 500 का स्टाम्प, आवेदन टाइपिंग व नोटरी का खर्च नहीं लगेगा। प्रत्येक उपभोक्ता जो नया कनेक्शन लेना चाहता है उसे 1000 से 1500 रुपए की बचत तो होगी ही, साथ ही अनावश्यक समय भी नहीं लगेगा।

MPEB आवेदन देते ही मिल जाएगा बिजली कनेक्शन | MPEB New Electricity Connection Immediately

mpeb new connection application form

विद्युत नियामक आयोग ने नियमों में संशोधन करते हुए नए बिजली कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। नए निर्देशों के अनुरूप अब एलटी घरेलू समस्त प्रकार के कनेक्शन में एग्रीमेंट की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। इसी तरह गैरघरेलू सिंगल फेज कनेक्शनों को लेने पर भी एग्रीमेंट नहीं देना होगा। मात्र फार्म भरकर स्वघोषणा के आधार के साथ एवं अन्य प्रक्रिया, शुल्क अदायगी करने के उपरांत बिजली वितरण कंपनी द्वारा कनेक्शन दे दिया जाएगा। नए संशोधन का मप्र राजपत्र में 8 दिसंबर को प्रकाशन भी कर दिया गया है। एक वर्ष में मप्र में करीब पौने तीन लाख एवं पश्चिम मप्र में करीब एक लाख कनेक्शन होते हैं। इससे अनुमान है कि उपभोक्ताओं के कुल करोड़ों रुपए बचेंगे।

अभी तक यह व्यवस्था थी जिसमे बिजली के कनेक्शन के लिए लोड के अनुसार राशि जमा करने के साथ ही 500 का स्टाम्प, आवेदन टाइपिंग, नोटरी, अधिवक्ता शुल्क आदि के साथ वेंडर को राशि भी चुकाना पड़ती है, जो तकरीबन 1000 से 1500 या इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब यह शुल्क उपभोक्ता को नहीं देना होगा | बिजली विभाग से संबंधित लेख और न्यूज़ जानने के लिए यहाँ क्लिक करे | न्यूज़ अभ्रिबान द्वारा 15.12.2023 प्रकाशित |

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